| Admission Date | Order Date | Court Name | Case Number |
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| 14-10-2024 | 19-04-2025 | Deputy Commissioner Gumla | 24 |
अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि प्रश्नगत भूमि पर रैयतों को होने वाली हानि के एवज में पर्याप्त प्रतिकर के रुप में निम्नाकिंत शर्तो का पालन किया जाय। (क)यह अनुमति सरकार द्वारा स्वीकृत लीज अवधि तक के लिए होगा।(ख)कंपनी द्वारा प्रश्नगत भूमि के लीज में उपयोग किए जाने के निर्धारित समयावधि के पश्चात् भूमि को कृषि योग्य व समतलीकरण कर संबंधित रैयतों (आवेदकों) को वापस की जाएगी।(ग)मुआवजा की राशि आवेदक के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर जमा करना है। राशि हस्तांतरण के पश्चात् ही जिला अवर निबंधक, गुमला द्वारा लीज हेतु भूमि का निबंधन किया जाएगा। (घ)कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध कराँएगे। इसके अतिरिक्त,कंपनी सी0एस0आर0 गतिविधियों के अंतर्गत् आच्छादित कार्य के तहत संबंधित रैयतों को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण, उत्तम बीज, बाजार की व्यवस्था भी कराएँगे। साथ ही, खनन् क्षेत्रों में भारी ट्रकों, डंफरो व अन्य खनन् संयत्रों के अनवरत रूप से आने-जाने के क्रम में सड़कों को होने वाली क्षति को समय-समय पर मरम्मति कराकर अच्छी स्थिति में संधारित रखना भी सुनिश्चित करेंगे, ताकि ग्रामीणों के सामान्य आवागमन एवं अन्य दैनिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पाट क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ज्यादा गंभीर है, उक्त को ध्यान में रखकर कंपनी की ओर से उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आवश्यक पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएँगे, तथा इस कार्य को सुचारू रूप से नियमित करने के लिए स्थानीय सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं से भी यथोचित समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही रैयतों के बेरोजगार व्यस्क बच्चों को कौशल विकास के तहत् प्रशिक्षित कराते हुए उनको प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेगें।(ड)लीज भूमि को खनन कार्य समाप्त या लीज अवधि समाप्ति में जो पहले हो, के आधार पर प्रश्नगत भूमि रैयत/रैयतों (आवेदक/आवेदकों) को वापस करना होगा।(च)यदि, प्रश्नगत भूमि पर आवेदक/आवेदकों का मकान अवस्थित है, तो उक्त भू-खंड पर लीज कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी को यथोचित स्थल पर उन्हें आवास उपलब्ध कराना होगा।(छ)कंपनी प्रस्तावित भूमि पर लीज कार्य प्रारंभ करने के क्रम में रैयत/रैयतों (आवेदक/आवेदकों) के परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को उनके योग्यता एवं क्षमता के आधार पर नियोजित करेगी। यदि कंपनी ठेकेदार द्वारा खनन कार्य कराती हैं, तो संबंधितों को नियोजित कराने का दायित्त्व कंपनी के ऊपर होगा। (ज)प्रभावित रैयतों के बच्चों को निःशुल्क 12 वी कक्षा तक षिक्षा उपलब्ध करायेगें। (झ)मेसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स लि0 द्वारा निबंधन के पश्चात् रैयतों को भुगतान की गई राशि का प्राप्ति रसीद, न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।(´)उक्त भूमि मेसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स लि0 के बाक्साइट खनन् एवं तत्संबद्ध कार्य (Allied Activites ) के उपयोग में लाया जायेगा।(ट)उपरोक्त भू-खण्ड का भविष्य में किसी अन्य को हस्तान्तरण नही किया जा सकेगा।(ठ)प्रश्नगत भूमि पर खनन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उक्त भूमि को समतलीकरण कर आवेदकों को भूमि वापसी से सबंधित प्रतिवेदन अंचल अधिकारी से सत्यापन कराकर न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (ड) अंचल अधिकारी, घाघरा के जाँच-प्रतिवेदन व जिला अवर निबंधक, गुमला के पत्रांक - 297, दिनांक - 03.09.2024 द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राप्त निबंधन दर एवं आवेदकों की माँग को ध्यान में रखकर प्रश्नगत भूमि का निबंधन दर के आधार पर बिक्री मूल्य का 60 प्रतिषत वृद्वि करने के उपरान्त भूमि का न्यूनतम् निर्धारित मूल्य 5,09,440.00 (पाँच लाख नौ हजार चार सौ चालीस रूपये मात्र) प्रति एकड निर्धारित किया जाता है। प्रतिवेदित भूमि को लीज में देने की अनुमति अंचल अधिकारी, घाघरा की अनुशंसा एवं सरकार व कंपनी के बीच हुए लिखित एकरारनामा में तय बंधेजों व निर्देशों के अनुरुप किया जाय।(ण) मेसर्स हिण्डालको इंड0 लि0/ मेसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स को आवंटित लीज एरिया के 50 मीटर की दूरी पर किसी कम्पनी या अन्य के द्वारा अनाधिकृत रुप से खनन का कार्य किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें, यदि कम्पनी के द्वारा अवैद्य खनन के मामले पर सूचित नहीं किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अनाधिकृत रुप से खनन कार्य करते हुए पाये जाने पर मेसर्स मिनरल्स एण्ड मिनरल्स लि0 को आवंटित लीज को निरस्त कर दिया जायगा। (त) कंपनी, नियोजित व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा बाक्साईट खनन कार्य हेतु निर्धारित न्यूनत्तम मजदूरी के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि - 1952 के अंतर्गत् देय पी0 एफ0 अंशदान एवं बोनस भुगतान अधिनियम -1965 के अधीन देय बोनस के साथ दुर्घटना की स्थिति में Workmen Compensation Act- 1926, Gratuity Act - 1972 आदि विधिक देय के अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन् कार्य के क्रम में सभी मानक सुरक्षा उपायों का भी संधारण कपंनी द्वारा किया जाएगा।