Order Summary
Department of Revenue,Registration and Land Reforms
Government of Jharkhand
Revenue Case Monitoring System
Financial Year : 2024-25
Admission DateOrder DateCourt NameCase Number
30-11-202419-04-2025Deputy Commissioner Gumla23

Order Summary:

          आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेजों अंचल अधिकारी, गुमला के पत्रांक-724 दिनांक-05.10.2024 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला के पत्रांक-492/भू0अ0 दिनांक-31.12.2024 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं निबंधन महानिरीक्षक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0-452/नि0 दिनांक-07.09.2021 के अनुसार विभागीय अधिसूचना सं0-585 दिनांक-10.10.2019 के आलोक पर छळक्त्ै पोर्टल में सूचीबद्ध प्रतिबंधित भूमि की सूची में से मौजा-उर्मी थाना-गुमला जिला-गुमला के थाना सं0-64 खाता सं0-101 प्लाॅट सं0-877 कुल रकबा-0.58 में से 0.16 एकड़ एवं प्लाॅट सं0-878 कुल रकबा-0.48 एकड़ में से 0.46 एकड़ भूमि को निम्नलिखित शर्तो के साथ मुक्त किया जाता है।        (क)  आवेदक संबंधित भू-खण्ड पर अथवा भू-खण्ड के संबंध में ऐसा कोई भी कार्य नही करेगें जो छोटानागपुर काष्तकारी अधिनियम- 1908 की किसी भी धारा अथवा झारखण्ड राज्य में प्रभावी किसी भी अधिनियम, परिनियम, नियमावली अथवा सरकारी निदेष के प्रतिकूल हो। (ख)  संबंधित भू-खण्ड पर किसी भी प्रकार के हस्तांतरण (स्थायी अथवा अस्थायी) से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन से पूर्व जिला अवर निबंधक गुमला संतुष्ट हो लेगें कि हस्तांतरण CNT Act. के प्रावधानों   के अनुकूल हो तथा किसी भी नियम का उल्लंघन न हो। (ग)  भू-खण्ड के संबंध के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की   जानकारी प्राप्त होती है जो इंगित करती है कि संबंधित भू-खण्ड को प्रतिबंधित सूची में रखना ही नियत संगत हो तो वैसी स्थिति में इस आदेष को संषोधित अथवा निरस्त किया जा सकता है। (घ)  आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भविष्य में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर आदेष की समीक्षा की जा सकेगी।  (ड़)  यदि भविष्य में यह संज्ञान में आता है कि आवेदक के द्वारा भू-खण्ड की प्राप्ति (खरीद/विरासत/अन्य) नियम संगत नही थी तो इस आदेष को निरस्त किया जा सकेगा।            जिला अवर निबंधक, गुमला को निदेषित किया जाता है कि प्रष्नगत 0.62 एकड़ भूमि का क्रय-बिक्रय/निबंधन के उपरान्त गुमला बाईपास सड़क निर्माणयोजना के तहत् जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहित 0.62 एकड़ भूमि को क्रय/बिक्रय/निबंधन को रोकने हेतु पुनः NGDRS Portal  में प्रतिबंधित भूमि की सूची में सूचीबद्ध कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।          आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अंचल अधिकारी/जिला अवर निबंधक, गुमला एवं DPMU गुमला को भी दें।

Digitally Signed by :Shri Karn Satyarthi

Signed Date :19-04-2025 11:57:53

Remarks :Order Given

Time Stamp:19-04-2025 11:59:26